कोई ‘ ' करार'' तभी संविदा बनता है यदि ‘'यह कानूनी विधिसम्मत प्रतिफल हेतु किए और विधिसम्मत उद्देश्य के लिए संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किया गया हो, और उसे स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित न किया गया हो''।
2.
संविदा अधिनियम के अनुसार, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो कानून जिसके वह अध्यधीन है के अनुसार बालिग हो चुका हो, और दिमागी रूप से स्वस्थ हो और किसी ऐसे कानून, जिसके वह अध्यधीन है, संविदा करने के अयोग्य घोषित न किया गया हो।
3.
संविदा अधिनियम के अनुसार, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस कानून जिसके वह अध्यधीन है के अनुसार वयस्क हो चुका हो और जिसकी मानसिक स्थिति ठीक है और जो किसी ऐसे कानून जिसके वह अध्यधीन है, द्वारा संविदा करने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो।
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संविदा अधिनियम के अनुसार, ऐसा प्रत् येक व् यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस कानून जिसके वह अध् यधीन है के अनुसार वयस् क हो चुका हो और जिसकी मानसिक स्थिति ठीक है और जो किसी ऐसे कानून जिसके वह अध् यधीन है, द्वारा संविदा करने के लिए अयोग् य घोषित न किया गया हो।